सरकारी मदद से चल रहे मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है और क्या यह संविधान की अवहेलना नहीं है, आज यही सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके छह हफ्तों में जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने पूछा कि, सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दिया जाना क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार के अल्पसंख्यक सचिवो को इसे लेकर नोटिस दिया है।
अदालत ने यह रुख जौनपुर के एक मदरसा शिक्षक द्वारा अपने वेतन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया है।