दुपहिया पर अब पहले की तरह नहीं ले जा सकेंगे चार साल तक के बच्चे

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बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए चार साल से कम के बच्चों को दुपहिया पर ले जाने के लिए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं।

इसका सीधा मतलब यह है कि अब बिना तैयारी पहले की तरह बच्चों के दुपहिया पर लेकर कोई नहीं जा सकेगा।

पहला बदलाव तो रफ्तार को लेकर किया गया है और अगर किसी दोपहिया वाहन पर छोटा बच्चा है तो उसकी रफ्तार चालीस किमी से ज्यादा नहीं हो सकती।

इसके साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनाना और 

सेफ्टी हार्नेस पहनाना जरूरी कर दिया गया है ताकि किसी हादसे के समय भी बच्चा वाहन चलाने वाले की पीठ से जुड़ा रहे और किसी भी दशा में सड़क पर न गिरे।

दरअसल सेफ्टी हार्नेस एक प्रकार की बनियान होती है जो पट्टियों के जरिए बच्चों को ड्राइवर के साथ जोड़े रखती है।

 नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों को पहनाए जाने वाले इन सुरक्षा डिवाइसो का वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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