मार दिए गए माफिया डॉन अतीक अहमद के बच्चों को जल्दी ही बाल संरक्षण ग्रह की कैद से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि इनमें से एक तो चार अक्टूबर को 18 साल का हो चुका है और दूसरे की उम्र 15 साल से और दोनों बच्चों ने बाल संरक्षण गृह में रहने की अनिच्छा जाहिर कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के दो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में नहीं रहना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ अतीक अहमद की बहन शाहीन द्वारा दोनों बच्चों की कस्टडी मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि बच्चों की माँ जिन्दा है।
शीर्ष अदालत ने पहले बच्चों की राय लेने और रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया था और अब चाइल्ड बोर्ड से फिर से रिपोर्ट तलब की है।