दिल्ली एनसीआर में विहिप और बजरंग दल की रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

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सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार दोपहर सुनवाई करते हुए दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रशासन को इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो रैलियां हरियाणा दंगे के खिलाफ आयोजित की जा रही हैं उनमें किसी भी तरह से भड़काऊ भाषण न दिया जाए।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने इस विशेष सुनवाई में अधिकारियों को निर्देश दिया इन रैलियों में जिए जा रहे भाषणों की पूरी वीडियो कवरेज कराई जाए और इस कवरेज को सुरक्षित भी रखा जाए ताकि बाद में भी देखा जा सके कि कहीं किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश तो नहीं की अदालत ने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है इन रैलियों में किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना ना हो।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा में हुए दंगे के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में 23 रैली आयोजित करने की घोषणा की है जिसके खिलाफ लोग आज शीर्ष अदालत गए थे ।

उधर हरियाणा के नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के दो दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है और छोटे-छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया है कि पुलिस सबकी तो निगरानी नहीं कर सकती

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