मद्रास की अदालतों के परिसर में सिर्फ महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लूर की मूर्ति लगाने की इजाजत, अंबेडकर की भी नहीं

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मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है किस राज्य की जिला सहित सभी अदालतों में सिर्फ महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की ही मूर्ति लगाई जा सकेगी यहां तक की अंबेडकर की मूर्ति लगाने की इजाजत भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मद्रास हाई कोर्ट पहले ही मद्रास यानी आज के चेन्नई राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाने के खिलाफ आदेश पारित कर चुका है और अब उसने फिर से दोहरा दिया है कि राज्य की सभी अदालतों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा सिर्फ एक संत की मूर्ति ही लगाई जा सकेगी ।

मद्रास हाई कोर्ट फुल बेंच के फैसले के बाद रजिस्टार जनरल ने सभी अदालतों को परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 11अप्रैल 2023 को हुए फुल कोर्ट के फैसले के तहत महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की मूर्तियों और चित्रों को छोड़कर, कोर्ट परिसर के अंदर कहीं भी कोई अन्य चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

अंबेडकरवादी कई वकील संगठन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और आने वाले समय में यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए नया सिरदर्द बन सकता है।

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