मॉब लिंचिंग में तबरेज को मारने वाले सभी लोगों को 10 साल की सजा

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झारखंड में चोरी के आरोप में एक 35 साल के युवक को पूरी रात पीटने के बाद उसे मार डालने वाली 10 दोषियों को 10 साल की सख्त सजा सुनाई गई है लेकिन मॉब लिंचिंग मारे गए इस व्यक्ति की पत्नी इस वजह से भी खुश नहीं है क्योंकि इसमें दोषियों को गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार माना गया है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड में 4 साल पहले इस कांड में तबरेज उर्फ सोनू नाम से एक युवक को 10 लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ कर पूरी रात खंभे से बांधकर पीटा था जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई ।

इसी आधार पर अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानकर दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है।

तबरेज़ की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी थी.रिपोर्ट लिखवाई थी कि जून 2019 मैं उसके पति को रात भर पीटा गया बल्कि उससे जय श्रीराम के नारे भी लगाए गए थे क्योंकि वह 5 की ही एक मुस्लिम आबादी का रहने वाला था।

बाद में उसे आया था जिसमें उनके पति की आवाज सुनवाई गई थी जिसमें उसने उसे खुद को मारे जाने क्या शंका जताई थी और पत्नी से बचा लेने की गुहार की थी।

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