मुख्तार को दस, सांसद भाई अफजाल को चार साल की सजा, बेटे का खिलाफ भी वारंट

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गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल और गाजीपुर से सांसद उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा सुनाई है साथ मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया है।

उमर के खिलाफ यह वारंट 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े भाई अब्बास अंसारी की तरफ से अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने और हेट स्पीच को लेकर जारी हुआ है।

इस हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के दौरान उमर अंसारी को कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था।

उधर संसद अफजाल की लोकसभा सदस्यता भी जानी तय हो गई है।

अतीक अहमद की हत्या के बाद अब मुख्तार और उसका परिवार निशाने पर है।

मुख्तार अंसारी 2021 से यूपी की बांदा जेल में बंद है और उस पर पर 61मामले दर्ज हैं जबकि उसकी पत्नी पर भी कई मामले हैं।

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