सुप्रीम कोर्ट ने आज चौदह दलों की सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ दायर की गई संयुक्त याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इसमें कोई सामान्य आदेश जारी करना संभव नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने कहा कि वह तथ्यात्मक संदर्भ के बिना सामान्य निर्देश जारी करके वे इन एजेंसियों के रोजाना के कामकाज में बाधा नहीं डाल सकते।
विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों के कामकाज में साफ दिख रहा है कि सरकार विपक्ष और अन्य मुखर नागरिकों को जेल में डालने के लिए, इनका इस्तेमाल कर रही है।
बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर याचिकाकर्ताओं के वकील ने इसे वापस लेने की इच्छा जाहिर की जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।