पीएम मोदी की डिग्री मांगने के जुर्म में केजरीवाल पर पच्चीस हजार का जुर्माना

Latest News ट्रेंडिंग न्यूज़ देश फीचर्ड राजनीति
Pranam India

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की पीजी की डिग्री मांगने के जुर्म में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपयों के जुर्माना लगा दिया है।

हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच के जस्टिस बिरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की कोई जरूरत ही नही है।

हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी केजरीवाल ‘पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी की पीजी डिग्री दिखाने के निर्देश दिए गए थे।

फैसले के बाद केजरीवाल ने पूछा कि क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि उनका पीएम कितना पढ़ा लिखा है क्योंकि पीएम का अनपढ़ होने पर पूरा देश सजा पा सकता है।

इस याचिका को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी अदालत आई थी और अदालत केजरीवाल जुर्माने की रकम गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *