गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की पीजी की डिग्री मांगने के जुर्म में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपयों के जुर्माना लगा दिया है।
हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच के जस्टिस बिरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की कोई जरूरत ही नही है।
हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी केजरीवाल ‘पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी की पीजी डिग्री दिखाने के निर्देश दिए गए थे।
फैसले के बाद केजरीवाल ने पूछा कि क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि उनका पीएम कितना पढ़ा लिखा है क्योंकि पीएम का अनपढ़ होने पर पूरा देश सजा पा सकता है।
इस याचिका को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी अदालत आई थी और अदालत केजरीवाल जुर्माने की रकम गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं।