अदालत के निर्देश पर सूबे के आला पुलिस अफसर ने अपने मातहतों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी पुलिस कर्मी के खिलाफ जमीन कब्जा करवाने या हटवाने में शामिल होने की शिकायत मिली तो फिर उसकी खैर नहीं है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस डीएस चौहान की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरह की शिकायत मिलने पर कर्मी की नौकरी तक जा सकती है।
निर्देश में कहा गया है की पुलिस ऐसे किसी मामले में तभी पड़ सकती है जब राजस्व का कोई मजिस्ट्रेट इसकी मांग करे।
दरअसल कुछ वक्त पहले हाईकोर्ट ने एक याचिका पर पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वो तत्काल इस बाबत आदेश जारी करें।