कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़कियों के स्कूलों में चेहरा ढकने और हिजाब पहनने की जिद को नाजायज करार दे दिया है।
तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में कतई जरूरी नहीं है और स्कूल यूनिफॉर्म को लागू करने के लिए अगर इसे लेकर किसी बुनियादी हक को छीना भी जा रहा है तो ठीक है।
पिछले ग्यारह दिनों की सुनवाई में अदालत ने यह फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया।
उल्लेखनीय है कि कई कॉलेजों की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में शामिल न होने की इजाजत न मिलने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर जोर देने के जवाब में हिंदू लड़कियों ने भगवा स्कार्फ पहनने की जिद ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया था।