उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी को फर्जी एड्रेस पते पर हथियार लाइसेंस लेने का दोषी करार देते हुए एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है।
सजा सुनाए जाते समय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी कोर्ट में मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 15 मार्च को ही अक्षय प्रताप को दोषी करार दे दिया था।