सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला लेते हुए नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला दोनों टावरों को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का आदेश सुना दिया।
नोएडा के सीईओ को अदालत ने आदेश दिया कि अगले तीन दिनों के भीतर वो सभी संबंधित पक्षों और विभागों की बैठक बुलाकर इन टावरों को गिराने की तारीख अंतिम रूप से तय कर लें।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तीन महीने में इन टावरों को गिराने का आदेश दिया था पर बिल्डरों ने इस पर अमल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल १२ जनवरी को टावर न गिराने और लोगों को उनकी रकम वापस वापस ना करने पर नाराजगी जताते हुए मालिकों को जेल भेजने की धमकी भी दी थी।
अब टावरों को गिराने के साथ साथ बिल्डर कंपनी को घर खरीदारों को पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी।