छह महीने का इंतजार किए बिना तुरंत तलाक संभव: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि अगर पति पत्नी के संबंधों में है सुधार की कोई गुजांइश नहीं है तो तलाक के लिए शादी के क़ानून में दी गई प्रतीक्षा अवधि का इंतजार करने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे मामलो में तुरंत तलाक दे दिया जाना चाहिए। […]
Continue Reading