नोएडा के निठारी केस में बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े 12 मामलों में सुरिंदर कोली और 2 मामलों मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है।
दिसंबर 2006 के निठार कांड मे मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी और आसपास मानव अवशेष और नर कंकाल मिले थे जिन्हे जांच मे छोटे बच्चों खासकर लड़कियों का पाया गया था।
नौकर कोली को निठारी में बच्चों से रेप के बाद उनकी हत्या करके शव ठिकाने लगाने का दोषी मानते हुए निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।
15 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर सहमति जताई थी और कोर्ट ने सुरिंदर कोली को सीरियल किलर मानते हुए अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में दोषी पर किसी तरह की दया नहीं दिखाई जा सकती।
पर अब हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा की रद्द कर दिया है और दोनों आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए है।
कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा रद्द हो गई है।
सुरेंदर कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी के खिलाफ अपील दाखिल की थीनजबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी।