सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ईडी किसी को भी बिना कुछ बताए अब गिरफ्तार नहीं करे और गिरफ्तारी से पहले मुल्ज़िम को लिखित में आरोप पत्र दिया जन ज़रूरी है।
ये निर्देश शीर्ष अदालत की जस्टिस ए एस बोपान्ना और जस्टिस पी वी संजय कुमार की बेच ने m३ m रियल स्टेट कंपनी के मालिकों की गिरफ्तारी के मामले मे दिये जिनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए यह भी कहा कि ईडी के काम काज मे पारदर्शिता दिखनी चाहिए जबकि इस कैस मे तो गिरफ्तार किये जाने का कोई आधार ही नहीं बनता।