एक मॉडल का गलत हेयर कट करने पर आईटीसी मौर्या होटल को दो करोड़ रुपयों का मुआवजा महिला को देना होगा।
उपभोक्ता अदालत के सितंबर 2021 के इस आदेश के खिलाफ होटल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खखटाया था जिस पर शीर्ष अदालत ने मुआवजे की रकम पर पुनर्विचार का आदेश भी दिया था पर अब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ना सिर्फ मुआवजे की रकम बरकरार रखी है बल्कि इस रकम पर स9 प्रतिशत की दर से अब तक ब्याज देने को भी कहा है।
एनसीडीआरसी नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ एसएम कांतिकर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में मुआवजा राशि पर पुनर्विचार के निर्देश के बाद ये आदेश पारित किए हैं।
एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ता के मॉडलिंग और अभिनय अनुबंधों के ईमेल और आवेदनों पर भरोसा करके माना कि गलत बाल कट जाने से उसे इससे ज्यादा रकम का नुकसान हुआ है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता आशना रॉय को एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना था, जिसके पहले वह 12 अप्रैल को नई दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में बाल कटवाने गई थी।
उसका नियमित नाई नही था तो एक और स्टाइलिस्ट ने उसके बाल काटे और उनका सत्यानाश कर दिया।
उसके लंबे बालों को कंधों से छोटा कर दिया गया जबकि उसे बालों से जुड़े विज्ञापनों में काम मिला था।
बाद में होटल ने माफ़ी मांगी और मुआवजा देने की बात कही पर उसने अदालत का रुख किया।