सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकारा और पूछा कि जिस तरह का कड़ा रुख वह दूसरी पार्टियों के राज्य सरकारों के खिलाफ लेती रही है वैसा ही रोक अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं ले पा रही।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नागालैंड में महिला आरक्षण अब तक लागू न किए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया ।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि, आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अतिवादी रुख अपनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया गया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि, मुझे यह समझ नहीं आत कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी है, इसीलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता?